,दोस्तों नमस्कार अगर आप भी 2024 में खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए है बेहद ख़ास मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र की फूड प्रोसेसिंग यूनिट की आर्थिक मदद और नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (PMFME) स्कीम लाई जिसके जरिए दस लाख रुपए तक लोन दिए जा रहे हैं. जिसमें लाभार्थी को 35% सब्सिडी दे रही है, इस योजना के अंतर्गत आपको शुरूआती समय में PMFME Loan Govt Apply Online करके 10 लाख रुपये तक का लोन आसानी से मिल जाएगा यदि इससे ज्यादा अमाउंट का लोन चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। इस योजना के अंतर्गत ब्याजदर भी कम होती है तथा लोन अमाउंट पर भारी अनुदान भी मिलता है, आज इस पोस्ट में हम आपको PMFME Loan Govt Apply Online की सम्पूर्ण जानकारी देंगे।
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PMFME Loan Govt Apply Online की क्या हैं विशेषतायें ?
केंद्र सरकार ने सन् 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन यानी PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम (PMFME) स्कीम शुरू की थी. यह स्कीम आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शुरू की गई थी पीएम एफएमई स्कीम बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद मददगार है. बेरोजगार युवा इस योजना से खुद रोजगार पाने के साथ ही रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत सस्ती ब्याज दर पर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद के रूप में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं. जिसमें से 3.5 लाख सब्सिडी भी दी जा रही है।
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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना में सब्सिडी कितनी मिलती है ? PMFME Loan Interest Rate.
इस योजना में सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान करती है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मुताबिक PMFME Scheme फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर की छोटी यूनिट्स का समर्थन करने के लिए पहली योजना है। खास बात यह है कि पीएमएफएमई योजना के तहत लिए गए लोन पर सरकार 35% सब्सिडी भी देती है।
PMFME लोन के लिए कौन पात्र है ? What is Pmfme scheme eligibility ?
- व्यक्तिगत
- स्वामित्व वाली फर्म
- साझेदारी फर्म
- किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ)
- गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ)
- स्वयं सहायता समूह (एस एच जी)
- सहकारी (सहकारी)
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PMFME Loan Overview.
आर्टिकल का नाम | PMFME Loan Govt Apply Online |
PMFME योजना की शुरुआत | 2020 |
योजना के लिए पात्र | 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक |
PMFME में मिलने वाली सब्सिडी | 35 प्रतिशत तक |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfme.mofpi.gov.in/ |
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PMFME योजना का उद्देश्य
भारत में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देना और उन्हें औपचारिक रूप देना है। योजना के तहत, सरकार 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 35% सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने में मदद करती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता का निर्माण हो –
- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों द्वारा ऋण तक पहुंच में वृद्धि होना।
- ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करके एक संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण होना।
- मौजूदा 2,00,000 उद्यमों को औपचारिक ढांचे में बदलने के लिए गति।
- उद्यमों के लिए पेशेवर और तकनीकी सहायता तक पहुंच में वृद्धि होना।
- सामान्य प्रसंस्करण सुविधा,प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और ऊष्मायन सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि पहुंचाना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत करना।
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PMFME Loan Apply Online के लाभ
पीएमएफएमई योजना के तहत ऋण लेने के निम्नलिखित लाभ हैं:
- ऋण पर 35% सब्सिडी: यह सब्सिडी उद्यमियों को ऋण की लागत को कम करने में मदद करती है।
- ऋण की कम ब्याज दर: योजना के तहत, ऋण की ब्याज दर बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन यह आमतौर पर अन्य ऋणों की तुलना में कम होती है।
- ऋण की लंबी अवधि: योजना के तहत, ऋण की अवधि 5 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष का स्थगन अवधि शामिल है। यह उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने के लिए समय देता है।
- ऋण के लिए आसान स्वीकृति प्रक्रिया: योजना के तहत, ऋण के लिए स्वीकृति प्रक्रिया आमतौर पर सरल और तेज होती है।
योजना के लिए पात्रता
योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- आवेदक के पास एक मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई होनी चाहिए।
PMFME योजना के आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय (RFD) को जमा किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है।
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है:
- पहचान प्रमाण – आधार कार्ड, पैन कार्ड, या वोटर आईडी कार्ड)
- पता प्रमाण – वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, या टेलीफोन बिल)
- आय प्रमाण – वेतन स्लिप, आयकर रिटर्न, या अन्य आय प्रमाण)
- बैंक खाता विवरण
- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई का विवरण
ऋण की शर्तें
ऋण की अवधि 5 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष का स्थगन अवधि शामिल है। ऋण की ब्याज दर बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है।
पीएमएफएमई योजना का महत्व
पीएमएफएमई योजना भारत में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना के तहत, सरकार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने और औपचारिक रूप देने में सक्षम होते हैं। योजना का उद्देश्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है।
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